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ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए दो हजार होगी जमानत राशि

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आजमगढ़। जनपद में रिक्त पड़े जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पर उपनिर्वाचन की घोषणा हो चुकी है। जिसके तहत 20 जून को नामांकन, 22 जून को नामांकन पत्रों की जांच, 24 जून को नाम वापसी और प्रतीक चिह्न का आवंटन, एक जुलाई को मतदान और तीन जुलाई को मतगणना होगी।
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मुख्य विकास अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में ग्राम पंचायत सदस्यों के 159, ग्राम प्रधान के चार, सदस्य जिला पंचायत के एक और क्षेत्र पंचायत सदस्य से छह पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर उपनिर्वाचन होना है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रुपये, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य का 300 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रुपये निर्धारित है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के जमानत राशि पांच सौ रुपये, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य की दो हजार और जिला पंचायत सदस्य की जमानत राशि चार हजार रुपये है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम 10000 रुपये, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य 75000 और जिला पंचायत सदस्य अधिकतम डेढ़ लाख रुपये व्यय कर सकता है। उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन पत्र नकद मूल्य देकर क्रय किया जाएगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से बैंक या कोषागार में जमा की जाएगी।
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