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प्रचार सामग्री पर अंकित होगा मुद्रक और प्रकाशक का नाम

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आजमगढ़। नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए प्रत्याशियों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन की भी आयोग द्वारा शर्तें निर्धारित की गई है। इन शर्तों का सभी प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों को पालन करना होगा।
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय और नगरीय निकाय राकेश सिंह ने बताया कि कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रण और प्रकाशन का नाम, पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा। मुद्रण में फोटोकापी प्रतियां भी सम्मिलित मानी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव पंफलेट, बैनर, स्टीकर, प्रचार सामग्री आदि का न तो मुद्रण करेगा और ना ही कराएगा। जब तक कि प्रकाश अपने हस्ताक्षरित और व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित घोषणा पत्र दो प्रतियों में मुद्रक को न उपलब्ध करा दे। सभी प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाश का नाम और पता स्पष्ट रूप से अंकित होगा। जिसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को समय पर उपलब्ध कराएगा। कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी प्रिंट मीडिया में कोई भी छद्म विज्ञापन या पेड समाचार न प्रकाशित कराएगा। यदि कोई विज्ञापन राजनैतिक दल या प्रत्याशी की सहमति या जानकारी में हैं तो यह माना जाएगा कि उक्त विज्ञापन संबंधित राजनैतिक दल या प्रत्याशी द्वारा अधिकृत किया गया है और विज्ञापन का व्यय प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दल या प्रत्याशी की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि विज्ञापन में प्रकाशन का नाम पता नहीं है तो संबंधित समाचार पत्र से संपर्क कर सूचना प्राप्त करके कार्रवाई की जाएगी।
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