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50 हजार से ज्यादा अपने साथ नहीं रख सकते प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि

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आजमगढ़। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की है। इसके साथ ही प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि के पास 50 हजार रुपये होने की इजाजत दी है। स्टार प्रचारकों को अपने पास एक लाख रुपये तक की धनराशि रखने की इजाजत है। लेकिन उन्हें पार्टी के कोषाध्यक्ष से इसका प्रमाण पत्र लेकर अपने पास रखना होगा।
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चुनाव में खड़े होने प्रत्याशियों द्वारा चुनाव जीतने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लोगों को पैसे वगैरह बांटकर भी उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा अलग-अलग निर्धारित है। लोकसभा चुनाव के लिए आयोग की ओर से 70 लाख रुपये खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान प्रतिदिन हुए खर्च का ब्योरा उपलब्ध कराना होगा। मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने बताया कि चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों और उसके प्रतिनिधि के पास 50 हजार रुपये तक रखने की छूट दी है। अगर जांच के दौरान इनके पास से 50 हजार से अधिक की धनराशि मिलती है तो उन्हें इसका हिसाब देना होगा। वहीं स्टार प्रचारकों को आयोग ने एक लाख रुपये तक अपने पास रखने की छूट दी है लेकिन उन्हें इसके लिए पार्टी के कोषाध्यक्ष से इसका प्रमाण पत्र लेकर अपने पास रखना होगा। अगर इनके पास से भी एक लाख से अधिक की धनराशि पकड़ी जाती है तो उनसे भी इस संबंध में पूछताछ की जा सकती है।
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