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अब आठ लाख तक खर्च कर सकेंगे पालिध्यक्ष पद के उम्मीदवार

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राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनावों में उम्मीदवारों की ओर से खर्च की जाने वाली धनराशि की सीमा में परिवर्तन किया गया है। पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य पद के उम्मीदवारों की खर्च सीमा को बढ़ाया गया है।
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पालिकाध्यक्ष पद के उम्मीदवार को पहले चुनाव में चार लाख रुपये तक खर्च करने की अनुमति थी। अब इसे बढ़ाकर आठ से छह लाख लाख रुपये कर दिया गया है। 25 वार्ड वाले आजमगढ़ और मुबारकपुर पालिका में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अब छह लाख तक चुनाव में खर्च कर पाएंगे। इसी तरीके से सदस्य पद के उम्मीदवार अभी तक चुनाव में 40 हजार रुपये तक खर्च कर सकते थे। अभ इसे बढ़ाकर डेढ़ लाख तक कर लिया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार अभी तक निकाय चुनाव में एक लाख रुपये खर्च कर पाते थे। अब वो चुनाव में डेढ़ लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। सदस्य पद के उम्मीदवार चुनाव में अब तक 20 हजार रुपये ही खर्च कर पाते थे। वो भी अब चुनाव में 30 हजार खर्च कर पाएंगे। चुनाव खर्च की सीमा बढ़ने से प्रत्याशियों को काफी राहत मिली है। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि निकाय की ओर से चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। आयोग की ओर से स्वीकृति धनराशि उम्मीदवार चुनाव में खर्च कर सकेंगे।
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