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Ayodhya News: मारपीट के मामले में दोषी को तीन साल की सजा

Fri, 06 Mar 2026 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
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अंबेडकरनगर। महरुआ इलाके में वर्ष 2023 में हुई मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने आरोपी विनय कुमार सिंह को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाने के साथ ही आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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महरुआ क्षेत्र के ग्राम जलालपुर शहर निवासी राजित राम ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 9 मई 2023 को वह महरुआ भीटी पक्की सड़क पर स्थित आरा मशीन चौराहे पर अपनी साइकिल की मरम्मत कर रहे थे। इस दौरान विनय कुमार सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज कर लोहे की सरिया से प्रहार कर उन्हें जख्मी कर दिया।


इस मामले में पीड़ित की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इसके आधार पर ही विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर आरोपी विनय कुमार सिंह को मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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