-अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने सुनाया फैसला
-दोषी पर 20 हजार रुपये का लगाया गया जुर्माना, भेजा गया जेल
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विनय प्रकाश सिंह ने शनिवार को हत्या के मामले में आरोपी चंदन कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। युवक ने बाइक की चाबी नहीं दी थी तो दोषी ने हत्या कर दी थी। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
यह घटना 16 सितंबर 2024 की रात करीब साढ़े नौ बजे की है। अजीतमल कोतवाली के गांव बल्लमपुर निवासी वादी सुनील कुमार ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उसके अनुसार उनका भाई राकेश कुमार और गांव का ही चंदन कुमार उर्फ अभिषेक कुमार गांव के बाहर सड़क किनारे सबमर्सिबल के पास पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान चंदन ने राकेश से बाइक की चाबी मांग दी। राकेश ने चाबी खो जाने की बात कही तो चंदन भड़क गया और विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि चंदन ने आपा खो दिया और बल्लमपुर चौराहे पर राकेश कुमार पर लाठी व ईंटों से हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की। विवेचना के बाद पुलिस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। शनिवार को हत्या के मामले में सुनवाई की गई। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अभियुक्त की गरीबी का हवाला देकर रहम की मांग की। वहीं, एडीजीसी ने तर्क दिया कि एक मामूली सी बात पर किसी की जान लेना जघन्य अपराध है, इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर चंदन को दोषी करार दिया। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।