औरैया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सैफ अहमद ने शहर के 11 साल पुराने जानलेवा हमले की वारदात में निर्णय सुनाया। दो दोषी प्रखर मिश्रा और दिनेश चंद्र गौतम को आठ-आठ साल की सजा सुनाई।
दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। शहर निवासी व्यापारी नेता रमेश चंद्र पुरवार ने कोतवाली में 14 नवंबर 2014 को सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने बताया कि उसका भतीजा सुधीर पुरवार अपनी दुकान बंद कर विधीचंद्र मोहल्ला स्थित घर बाइक से जा रहा था।
इसी दौरान किरायेदारी से रंजिश मानने वाले शहर के मोहल्ला रुहाई निवासी जीतू पंडित उर्फ अजय और प्रखर मिश्रा ने होमगंज मोहल्ला स्थित टॉकीज के पास उसकी आंखों में मिर्ची झोंक दी। दूसरे ने तमंचा से फायर कर दिया। गोली उसके कंधे में लगी। तहरीर पर जीतू पंडित, प्रखर मिश्रा साथ जीतू के परिवार के दिनेश चंद्र, राजेश उर्फ टुनटुन के खिलाफ जानलेवा हमला के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पर पर न्यायालय में लंबे समय से मामले की सुनवाई चल रही है। इसी दौरान एक आरोपी राजेश उर्फ टुनटुन की मौत हो गई। वहीं, मुख्य आरोपी जीतू पंडित ने करीब 10 वर्ष जेल काटी व जुर्म इकबाल कर अपनी रिहाई करवा ली। लेकिन आरोप पत्र के दो आरोपी प्रखर और दिनेश चंद्र के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलता रहा।
मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाया गया। दोनों को एक दिन पहले दोष सिद्ध किया जा चुका था। अर्थदंड की धनराशि का 75 प्रतिशत सुधीर पुरवार को अदा करने का आदेश दिया। दोनों दोषियों को इटावा जेल भेज दिया गया।