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Auraiya News: छेड़छाड़ के दो दोषियों को पांच साल की सजा

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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के दो दोषियों सचिन कुमार व अमित कुमार को पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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थाना सहायल क्षेत्र में छह साल पहले पीडि़त ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि छह नवंबर साल 2019 की शाम उसके बेटी अपनी चचेरी बहन के साथ धान की फसल काटकर घर जा रही थी। इसी दौरान गांव निवासी सचिन और अमित ने बेटी व भतीजी को रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की। उनके व उनकी पत्नी को दोनों ने पीट दिया। इससे उन्हें चोटें भी आईं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ पॉक्सो और मारपीट में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनिधम कोर्ट में चला।
बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सचिन और अमित को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई। जमा की गई अर्थदंड की आधी धनराशि वादी की बेटी को अदा करने का आदेश दिया। दोषियों को इटावा जेल भेज दिया गया।
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