औरैया। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अधिनियम मीनू शर्मा ने थाना बिधूना क्षेत्र में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ मारपीट, गालीगलौज तथा जान से मारने की धमकी देने के दोषी पुन्नू उर्फ जनमेद सिंह यादव को तीन साल के कठोर कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी देशराज सिंह ने बताया कि शामपुर गोडा निवासी वादी गुड्डी देवी ने न्यायालय से आदेश के द्वारा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई । आरोप लगाया कि उसके खेत में विपक्षी जबरन बकरियां चरा रहा था। मना करने पर देख लेने की धमकी दी। 15 अप्रैल 2011 को वादी अपने देवर प्रह्लाद के साथ साइकिल से मेला देखकर घर आ रही थी।
जैसे ही शाम चार बजे अभियुक्त पुन्नू के दरवाजे के सामने पहुंची, तभी पुन्नू ने वादिनी को धक्का मारकर साइकिल से जमीन पर गिरा लिया और जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट लगाई। बचाव पक्ष ने आरोपी की बीमारी की बात कहकर उस पर दया की मांग की। वहीं अभियोजन ने कठोर दंड देने की बहस की।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मीनू शर्मा ने अभियुक्त पुन्नू उर्फ जनमेद सिंह यादव निवासी शामपुर गोडा कोतवाली बिधूना को तीन साल के कठोर कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया। दोष सिद्ध अपराधी की ओर से प्रस्तुत मामले में जेल में बिताई गई अवधि उपरोक्त कारावास की समयावधि में समायोजित की जाएगी।