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नाबालिग से छेड़छाड़ में तीन को तीन वर्ष कैद

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औरैया। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने तीन दोषियों को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाई थी कि सात सितंबर 2014 को वह अपने भाई के साथ घर पर चारपाई पर लेटी थी। उसकी मां दूसरे मोहल्ले में जानवरों के लिए भूसा लेनेे गई थी। रात नौ बजे गांव करौली निवासी मनोज, शीपू तथा कैलाश चंद्र घर में घुस आए।
आरोपी शीपू व सर्वेश ने पीड़िता के भाई को रस्सी से चारपाई में बांध दिया। मनोज ने कनपटी में तमंचा लगाकर कमरे में घसीट लिया और छेड़छाड़ की। चिल्लाने पर मोहल्ले के लोग दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने पर पीड़िता ने कोर्ट के आदेश पर थाना बेला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला एडीजी मनराज सिंह की कोर्ट में चला।
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विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर ने आरोपियों को कठोर दंड देने की बहस की। बचाव के वकील ने सभी को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनराज सिंह ने तीनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास व 20-20 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सकीय व पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का आदेश दिया।
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