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्सल बीमा कराकर उठाएं क्षतिपूर्ति का लाभ

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औरैया। कृषि में होने वाली फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसान क्षतिपूर्ति का लाभ पाने के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
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उप कृषि निदेशक ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, सूखे की अवधि, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, आकाशीय बिजली आदि के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। जिले में किसान योजना बीमा के तहत गेहूं, जौ, चना, मटर और आलू की फसल आच्छादित है। गेहूं के लिए बीमा की धनराशि 63140 है। जिसके प्रीमियम की धनराशि 947.10 रुपये प्रति हेक्टेयर है। जौ के लिए धनराशि 39250 रुपये है। इसके लिए प्रीमियम की धनराशि 599.75 प्रति हेक्टेयर है। मटर के लिए बीमा की धनराशि 65528 रुपये है। इसके लिए प्रीमियम की धनराशि 982.29 रुपये प्रति हेक्टेयर है। वहीं, आलू के लिए बीमा की धनराशि 1,40650 रुपये है। इसके लिए बीमा की धनराशि 7032.50 रुपये प्रति हेक्टेयर है।
अगर कोई गैर ऋणी किसान बीमा लेना चाहता है तो वह अपने निकटतम जनसेवा केंद्र, बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से अपनी अधिसूचित फसल का बीमा नियमानुसार प्रीमियम की धनराशि जमा कर बीमा करा सकता है। इसके लिए 31 दिसंबर की तिथि निर्धारित है।
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नहीं चाहिए बीमा तो बैंक को कराएं अवगत
ऐसे किसान जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण प्राप्त किया है, उनका बीमा बैंक शाखा द्वारा कर दिया जाएगा। अगर कोई बीमा नहीं लेना चाहता है तो उसे बैंक शाखा को लिखित रूप से अवगत कराना होगा। बैंक द्वारा फसल बीमा योजना के प्रीमियम से कटौती की जाएगी।
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