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शुरू हुई लघु अपराध की सरल योजना

Sat, 23 May 2015 11:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, औरैया
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स्टेट बैंक आफ इंडिया की मुख्य शाखा में शनिवार को उच्च न्यायालय के आदेश पर लघु अपराधों में अर्थदंड जमा करने की सरल योजना का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश धर्मविजय सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि इससे न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या कम होगी। लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा।
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योजना के नोडल अधिकारी सिविल जज हरवंश नारायन ने बताया कि जिन वादकारियाें के लघु अपराध जनपद न्यायालय में लंबित हैं, उनको अब न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। न्यायालय से लघु अपराध के मामलों के जो सम्मन जाएंगे, उसमे निर्धारित अर्थदंड की धनराशि अंकित की जाएगी।


सम्मन प्राप्त होते ही यदि संबंधित अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोपी के दोषी होने का अभिवचन करना चाहे तो दोषी होने का लिखित अभिवचन और जुर्माने के रूप में सम्मन में अंकित धनराशि नियत तिथि के पूर्व किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में चालान के माध्यम से जमा कर सकता है।
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बैंक द्वारा न्यायालय को अर्थदंड जमा करने की सूचना देते ही उसके विरुद्ध लंबित वाद समाप्त कर दिया जाएगा।


 
सीजेएम सत्य प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि शुभारंभ के समय कई लघु वादों का अर्थदंड जमा कराया गया। बैंक शाखा प्रबंधक एके सिन्हा ने योजना का पूरा लाभ वादकारियों को दिलाने का भरोसा दिया। कार्यक्रम का संचालन महावीर शर्मा ने किया।


इस मौके पर एडीजे महफूज अली, अंगद प्रसाद, सीजेएम सत्यप्रकाश द्विवेदी, सिविल जज शैलेंद्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीती चौधरी, दिनेश कुमार मिश्रा, जितेंद्र सिंह सेंगर आदि मौजूद रहे।
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