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Auraiya News: सिंचाईं विभाग की जमीन पर बसे लोगों को भेजे गए जवाब

Sat, 11 May 2024 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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दिबियापुर। सिंचाईं विभाग की जमीन पर लगभग 70 वर्षों से बसे दिबियापुर के लगभग 40 लोगों ने उच्च न्यायालय में तीन रिट याचिकाएं दाखिल कींं थीं। न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सिंचाईं विभाग ने याचिका कर्ताओं को जबाव भेजे हैं। सिंचाईं विभाग ने जबाव में जमीन अपनी बताकर खाली करने के लिए कहा है।
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दिबियापुर में सिंचाईं विभाग की जमीन पर काबिज 319 लोगों को विभाग ने नोटिस देकर खाली करने के लिए कहा था। नोटिसों की मियाद 19 मार्च को पूरी हो गई थी, हालांकि प्रशासन ने चुनाव के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने पर सहमति प्रदान कर दी थी। इस बीच सिंचाईं विभाग की जमीन पर किरायेदार के रूप में बसे लगभग 40 लोगों ने सिंचाईं विभाग से मिले नोटिसों से राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली थी। इन लोगों ने तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कीं थीं।
याचिकाओं पर 28 मार्च को दिए गए निर्देशों में उच्च न्यायालय ने अगले दो सप्ताह तक कोई कठोर उपाय न अपनाने के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए याचिका कर्ताओं को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करके सिंचाईं विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही सिंचाईं विभाग को निर्देशित किया है कि गुण दोष के आधार पर यथासंभव शीघ्रता से याचिका कर्ताओं द्वारा दर्शाई गई अनुपालन की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर निबटाए एवं निर्णय लें।
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विभागीय सूत्रों के अनुसार उच्च न्यायालय में की गई रिट याचिका में मिले निर्देशों में याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदनों के जवाब विभाग ने याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से भेजे हैं। इनमें जमीन को सरकारी बताते हुए खाली करने के लिए कहा गया है। हालांकि इस संबंध में कोई भी विभागीय अधिकारी औपचारिक रूप से कुछ भी कहने से बचता नजर आया।
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