औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दिबियापुर क्षेत्र में छह साल पहले हुए किशोरी से छेड़खानी के मामले में एक दोषी को पांच साल की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
एक गांव निवासी महिला ने दिबियापुर थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। बताया था कि एक अप्रैल वर्ष 2019 को उसकी 13 वर्षीय बेटी खेतों पर काम कर रही थी। उसी दौरान आरोपी शिव वीर यादव ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध पर मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद दिबियापुर के लछियामऊ निवासी आरोपी शिव वीर यादव को घटना का दोषी माना। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए। बाद में आरेापी को इटावा जेल भेज दिया गया।