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Auraiya News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष का कारावास

Tue, 10 Mar 2026 10:31 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी व धमकी के साढ़े छह वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया।
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अदालत ने आरोपी अनूप को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
वारदात साढ़े छह साल पुरानी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी वादिनी ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि 16 वर्षीय बेटी शौच के लिए गांव के बाहर गई थी। लौटते समय जब वह नल पर पहुंची, तो अनूप कुमार ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जिस पर 11 नवंबर 2019 को न्यायालय ने संज्ञान लिया था।
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में चले इस मुकदमे में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश अखिलेश प्रसाद मिश्र ने आरोपी अनूप कुमार को दोषी पाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जमा किए गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को बतौर सहायता प्रदान की जाए। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी अनूप कुमार को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। (संवाद)
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