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Auraiya News: युवक की हत्या में चार दोषियों को उम्रकैद

Fri, 03 Jul 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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औरैया। अयाना थाना क्षेत्र में साढ़े सात साल पहले गांव हसुलिया में हुई युवक मोहन की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार ने चार दोषियों राहुल, पप्पू शुक्ला, सोनू और ब्रजेश को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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साथ ही सभी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। फैसला सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को जेल भेज दिया गया। अयाना थाना क्षेत्र के गांव हसुलिया में 28 दिसंबर 2017 की शाम युवक की हत्या कर दी गई थी। वादी माधौ सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
वादी ने बताया कि उसका भाई मोहन और मां गुड्डी देवी खेत से काम कर घर लौट रहे थे। जब वे गांव के ही पप्पू के मकान के पास पहुंचे तो पप्पू ने उन्हें रोक लिया और रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने लगा।
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विरोध करने पर आरोपी पप्पू हाथ में हसिया, सोनू उर्फ दंगे के चाकू, ब्रजेश सरिया व राहुल लाठी लेकर आए और मोहन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के कारण मौके पर ही मोहन की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
26 फरवरी 2018 को पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश कैलाश कुमार ने राहुल उर्फ राजकुमार (32), पप्पू शुक्ला (56), सोनू उर्फ दंगे (35) और ब्रजेश (46) को हत्या का दोषी करार दिया।
इसके अतिरिक्त सोनू के पास से तमंचा बरामद होने के कारण उसे दोषी माना गया, जिसके लिए उस पर 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जमा किए गए अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी।
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