UP Election 2017: 302 millionaires are contesting in the first phase
अनुमति पाने वाले प्रचार वाहनों के तेज आवाज में लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार करना प्रत्याशियों के लिए भारी साबित हो सकता है। ऐसे में प्रत्याशियों पर आचार संहिता के उलंघन की कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। इसे प्रभावी रखने के लिए पुलिस व प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। प्रत्याशियों को आचार संहिता के पालन का पाठ पढ़ाया जा चुका है। इसके तहत अनुमति पाने वाले वाहनों पर लगे लाउडस्पीकर के लिए शोर शराबे क ी सीमा का निर्धारण किया गया है। लाउडस्पीकर से 55 डेसीबल से ज्यादा आवाज में प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा।
इस नियम की अवहेलना पर आचार संहिता के उलंघन की कार्रवाई की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामसेवक द्विवेदी ने बताया कि आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुमति वाले वाहनों पर ही लाउडस्पीकर लगाया जाए। ऐसे चार पहिया वाहनों में चार से अधिक लोग नहीं बैठ सकेंगे। बोर्ड परीक्षा के तहत बच्चों की तैयारियाें के मद्देनजर चुनाव आयोग ने शोर की सीमा पर भी लगाम कसी है। 55 डेसीबल से अधिक आवाज में प्रचार प्रसार करने पर प्रत्याशियों पर कार्रवाई की जाएगी।