औरैया। दिलीप हत्याकांड मामले की सुनवाई चार दिन बाद होगी। अभी हाल ही में गैंगस्टर के मामले में दिलीप की पत्नी प्रगति की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सहार थाना पुलिस ने अगस्त में प्रेमी, पत्नी समेत छह पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
जनपद मैनपुरी थाना भोगांव के गांव नगला दीपा निवासी दिलीप यादव (25) दिबियापुर कस्बा में रहता था। शादी के 15 दिन बाद 19 मार्च 2025 को पत्नी प्रगति ने प्रेमी अनुराग के जरिये सुपारी किलर से पति की हत्या करा दी थी। पुलिस ने मामले में सुपारी किलर रामजी नागर, प्रेमी अनुराग, उसके मौसेरे भाई चमरौआ निवासी दुर्लभ यादव उर्फ पिंटू और शिवम को पकड़कर जेल भेजा था। चमरौआ प्रधान रामू यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। 18 जून को थाना पुलिस ने मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। डीएम की अनुमति के बाद थाना पुलिस ने 30 अगस्त को आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की। गैंगस्टर के मामले में पिछले सप्ताह आरोपी पत्नी प्रगति ने अपर न्यायाधीश एसटीसी प्रथम अतीक उद्दीन के कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। बचाव पक्ष के वकील ने झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद प्रगति की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।