अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक महफूज अली ने थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम शिबूपुर निवासी राजेश कुमार व भजनलाल को एक छह साल की बालिका को गायब करने के आरोप में दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों को 25-25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया।
घटना में वादिनी सुनीता देवी पत्नी सत्यभान ने बताया कि 12 फरवरी 2013 को उसकी छह साल की पुत्री गांव में एक बारात देखने गई थी। तब से आज तक वह वापस नहीं लौटी। घटना के कुछ दिन बाद लोगों ने बताया कि उसकी पुत्री को गांव के राजेश व भजनलाल बाइक से फफूंद की ओर जाते देखे गए हैं। इस पर थाना फफूंद में धारा 363 का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की।
मामला एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुहम्मद अली ने दोनों आरोपियों राजेश कुमार पुत्र बाबूराम पाल व भजनलाल पुत्र दर्शनलाल निवासी शिबूपुरको दोषी मानते हुए धारा 363 क में दस-दस साल के कठोर कारावास व 25-25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। वादिनी की गायब पुत्री का आज तक पता न चलने पर कोर्ट ने इसे गंभीर मामला माना है। सत्र लिपिक भूपेश कुमार के अनुसार अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। दोनों अभियुक्तों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।