फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज हत्या में पति सास समेत चार को सात वर्ष की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन


औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने दहेज हत्या के एक मामले के आरोपी पति, देवर, सास व चचिया ससुर निवासी नरायनपुर औरैया को सात वर्ष की कारावास व 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

मोहल्ला ब्रह्म नगर निवासी राकेश पांडेय पुत्र मुन्नूलाल पांडेय की पुत्री पूजा की मौत 14 अगस्त 2014 को ससुराल नरायनपुर में हुई थी। पूजा के पिता राकेश पांडेय ने इस संबंध में तहरीर में बताया था कि उसने बेटी पूजा की शादी करीब 6 वर्ष पूर्व नरायनपुर निवासी रामजी दीक्षित के साथ की थी।
विज्ञापन


आरोप है कि पति रामजी दीक्षित, देवर श्यामजी दीक्षित, ननद सरिता व रुचि तथा सास निर्मला दीक्षित व चचिया ससुर दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न व मारपीट करने लगे। 14 अगस्त 2014 की सुबह उसे खबर मिली कि पूजा को ससुराल वालों ने गला दबाकर मार डाला और शव को छत से लटका दिया।
विज्ञापन


चारों आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या व प्रताड़ना का मुकदमा एडीजे लल्लू सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी व अधिवक्ता ह्रदयनरायण पांडेय तथा बचाव पक्ष की ओर से दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को दहेज हत्या का दोषी माना तथा पति रामजी दीक्षित सहित सभी को सात वर्ष के कारावास सहित 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

दो अन्य सह आरोपियों का विचारण प्रथक पत्रावली की ओर से तय होगा। पेशकार जंगबहादुर सिंह ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें