फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

फजीवाड़ा करने पर जनसेवा केंद्र संचालक के खिलाफ एफआईआर के आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
अजीतमल (औरैया)। बाबरपुर कस्बे के मोहल्ला शास्त्रीनगर में संचालित जनसेवा केंद्र के संचालक को आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा करना महंगा पड़ गया। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एसपी के पास फाइल अनुमति को भेजी गई है।
विज्ञापन



अजीतमल तहसील क्षेत्र के गौहानी खुर्द का जनसेवा केंद्र अवधेश कुमार के नाम से आवंटित है, जो वर्तमान में बाबरपुर के मोहल्ला शास्त्रीनगर में संचालित किया जा रहा है। शासन का आदेश है कि जनसेवा केंद्र का संचालन कार्य आवंटित स्थल पर ही किया जाएगा। आरोप है कि केंद्र से फर्जी तरीके से आधार कार्ड संशोधन कर निवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया गया। जांच तहसीलदार ने की तो पाया कि सीमा पत्नी सतेंद्र कुमार के आधार संख्या 9140984828 में निवास स्थल ब्लाक बी 3 मकान संख्या 441 सुल्तानपुरी नार्थ बेस्ट दिल्ली है। आवेदन में फोटोशॉप से एडिट करके शास्त्रीनगर बाबरपुर बताया गया। वहीं शास्त्रीनगर बाबरपुर निवासी जूली पत्नी अवधेश कुमार के आधार संख्या 517749784097 में फोटोशॉप से पते में छेड़छाड़ कर शास्त्रीनगर बाबरपुर लिखा गया।

शहबाजपुर निवासी कुमार कार्तिकेयन पुत्र रघुनंदन के आधार संख्या 694417633500 में एडिट करके आर्यन किया गया। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार को उप जिलाधिकारी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने यह कहकर मुकदमा दर्ज नहीं किया कि धारा 420 में एसपी की अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आरोपी अवधेश कुमार एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बताया गया है। कोतवाली प्रभारी एके सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने की अनुमति के लिए फाइल एसपी के पास भेजी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


-तहसीलदार की जांच रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम ने दिया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें