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नाबालिग से राह चलते अश्लील हरकत पर दोषी युवक को चार वर्ष की कैद

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औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राजेश चौधरी ने अछल्दा थाना क्षेत्र में ढाई महीने पहले 16 वर्षीय किशोरी से राह चलते अश्लील हरकत करने के दोषी युवक को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर एडवोकेट के अनुसार अछल्दा थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 14 नवंबर 2019 को शाम चार बजे वह घर से कोचिंग पढ़ने हरीगंज बाजार अछल्दा जा रही थी। तभी पीछे से आ रहे शिवम पुत्र राजेंद्र सिंह यादव निवासी नहर बाजार अछल्दा ने अश्लील फब्तियां कसीं और उसके बाल पकड़कर हाथ फेरने लगा। पीड़िता ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह भाग गया।
अछल्दा थाने में पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ। समाज में बालिकाओं के साथ बढ़ती वारदातों के विरूद्ध चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने घटना के 20 दिन बाद ही चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एडीजे राजेश चौधरी ने सात दिसंबर को आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए विचारण शुरू किया तथा 23 दिन में गुरुवार को निर्णय कर सुना दिया।
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अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश राजेश चौधरी ने आरोपी शिवम को छेड़खानी व अश्लील टिप्पणी के अपराध का दोषी माना तथा उसे चार वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास दोषी को भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से पचास प्रतिशत रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। दोषी शिवम को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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