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गोली मारकर हत्या करने के दोषी दो चचेरे भाइयों को आजीवन कारावास

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औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने कोतवाली औरैया के बिरिया गांव के पास करीब चार साल पहले हुए किसान सियाराम की हत्या में दोषी दो चचेरे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने पुलिस विवेचना में निकाले गए नामजद दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी माना, लेकिन पुलिस ने जिन तीन लोगों को अभियुक्तों बनाया था। उन तीनों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि ग्राम करौंधा थाना दिबियापुर निवासी शरद कुमार राजपूत ने थाना औरैया में रिपोर्ट दर्ज थी कि 28 दिसंबर 2015 को दोपहर साढ़े 12 बजे उसी के गांव में रहने वाले उसके चाचा सियाराम मंडी समिति औरैया से बाजरा बेचकर वापस गांव लौट रहे थे। जैसे ही वह ट्रैक्टर लेकर बिरिया गांव के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार जितेंद्र सिंह पुत्र विजय सिंह व उसके चचेरे भाई धर्मेंद्र सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी आदमपुर अजीतमल ने ओवरटेक करके ट्रैक्टर को रोक लिया। ट्रैक्टर रुकते ही जितेंद्र कुमार व धर्मेंद्र कुमार ने सियाराम के सिर में गोली मार दी। घायल सियाराम की अस्पताल में मृत्यु हो गई। थाने में जितेंद्र सिंह व धर्मेंद्र सिंह के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई।
पुलिस ने विवेचना में नामजद दोनों अभियुक्तों को क्लीन चिट दे दी। साथ ही पिंकू उर्फ अमरेंद्र पुत्र गया प्रसाद, सीटू पुत्र तुलाराम और रीतेश पुत्र लाखन निवासी करौंधा थाना दिबियापुर को आरोपी बनाते हुए उनके विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इन्हीं तीनों के विरुद्ध कोर्ट में मामला चला।
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नामजद किए गए आरोपी जितेंद्र, धर्मेंद्र को तलब किया। पुलिस की तरफ से आरोपी बनाए गए सीटू के पास से बरामद तमंचे की गोली का मिलान मृतक के शरीर से मिल गोली से कराया। मिलान न होने पर अभियोजन की कहानी संदिग्ध हो गई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्रा व बचाव पक्ष को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने तलब कर अभियुक्त बनाए गए दोनों युवकों जितेंद्र सिंह व धर्मेंद्र कुमार को हत्या का दोषी माना। दोनों को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये की सजा से दंडित किया।
पुलिस विवेचना में अभियुक्त बनाए गए तीन आरोपी पिंकू उर्फ अमरेंद्र, रीतेश व सीटू को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। अधिवक्ता शिवम शर्मा व देवेश कुमार दीक्षित ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर सजायाफ्ता लोगों को छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई है। सजा पाए जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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