औरैया। करीब चार वर्ष से अपनी पुत्री की गला रेतकर हत्या कर देने के आरोपी पिता को जिला एवं सत्र न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर बरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल से रिहा कर दिया गया।
अभियोजन के अनुसार अजीतमल थाने के चौकीदार राज बहादुर निवासी बहादुरपुर ऊंचा ने 11 अक्तूबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि महेश चंद्र कठेरिया ने अपनी पुत्री कुमारी ज्योति (18) की गला रेतकर हत्या कर दी है। ज्योति का शव उसी के भूसा वाले बंगले में पड़ा है। महेश चंद्र घर से भाग गया। आरोप पत्र के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुकदमे का विचारण हुआ।
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह चौहान ने बहस की कि किसी ने महेश बाबू को अपनी पुत्री ज्योति की हत्या करते हुए नहीं देखा उसे चौकीदार की झूठी रिपोर्ट पर फंसाया गया है। वह अभी तक जेल में निरुद्ध है। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त महेश बाबू कठेरिया को संदेह का लाभ देते हुए हत्या के आरोप से दोषमुक्त करते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता बलराम सिंह चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल से रिहा कर दिया गया है।