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Auraiya News: दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी पर कोर्ट में चलेगा परिवाद

Thu, 07 May 2026 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
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औरैया। सदर कोतवाली के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी को दी गई पुलिस की क्लीन चिट को खारिज कर दिया है।
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न्यायालय ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए पीड़िता की विरोध याचिका को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2019 में जब वह 15 वर्ष की थी, तब मोहम्मद हाशिम नाम के युवक ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया और उसी के आधार पर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा।
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पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद भी आरोपी उसे धमकी देकर प्रताड़ित करता रहा। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि घटना के समय आरोपी की लोकेशन घटनास्थल पर नहीं पाई गई। पुलिस ने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया था।
पीड़िता के वकील ने कोर्ट में कहा पुलिस ने अक्तूबर 2024 में ही रिपोर्ट तैयार कर ली थी लेकिन इसे कोर्ट में तब पेश किया, जब पीड़िता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने जिस सीडीआर और सीसीटीवी को आधार बनाया, उनके साथ कानूनन जरूरी धारा 65-बी का सर्टिफिकेट संलग्न नहीं था। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने एक समान बयान दिए, जिसे पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपने बयानों में घटना का पूरा समर्थन किया है इसलिए इसे परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी, इसमें पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे।
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