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Auraiya News: गैंग सरगना दुर्लभ व सदस्य शिवम की जमानत अर्जी खारिज

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औरैया। हाइड्रा कारोबारी दिलीप की हत्या के आरोपियों की गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनय प्रकाश सिंह की अदालत ने अपराध की गंभीर को देखते हुए गिरोह के सरगना दुर्लभ उर्फ पिंटू यादव और गिरोह के सक्रिय सदस्य शिवम यादव की जमानत याचिका पर सुनाया फैसला। आरोपियों की रिहाई से दोबारा अपराध करने की आशंका जताई गई।
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मैनपुरी के नगला दीपा निवासी दिलीप कुमार दिबियापुर में कारोबार करते थे। 19 मार्च 2025 को जानलेवा हमला कर उन्हें सहार थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था। उपचार के दौरान 21 मार्च 2025 को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दिलीप की पत्नी प्रगति यादव और उनके प्रेमी अनुराग सहित अन्य को तब जेल भेजा था। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्र ने 31 अगस्त 2025 को दुर्लभ उर्फ पिंटू यादव, अनुराग उर्फ बबलू, रामजी नागर उर्फ चौधरी, प्रगति यादव, रामू यादव और शिवम यादव पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। दुर्लभ यादव को गैंग का लीडर बताया गया था।
गैंगचार्ट के अनुसार, सरगना दुर्लभ के खिलाफ हत्या और बलवे सहित चार मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, शिवम यादव पर हत्या, बलवा और आर्म्स एक्ट समेत तीन गंभीर मामले हैं। बचाव पक्ष ने अभियुक्तों को निर्दोष बताते हुए रंजिश में फंसाने की दलील दी। अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश विनय प्रकाश सिंह ने जमानत अर्जियां निरस्त कर दीं।
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