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कोर्ट की रोक के बाद उम्मीद लगाए सवर्णों को झटका

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औरैया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने बुधवार को नए सिरे से आरक्षण सूची जारी कर दी। फिर भी औरैया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह पद पूर्व में भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण बदलने और चुनाव समर में उतरने वाले नेताओं के अरमानों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। हालांकि अभी इस पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।
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शासन ने तीन मार्च को जारी सूची में औरैया जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया था। आठ मार्च तक आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। 13 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन होना था। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। सरकार को 1995 के बजाय 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण जारी करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे। इसके बाद माना जा रहा था कि औरैया जिला पंचायत अध्यक्ष पद अब अनारक्षित हो सकता है। लेकिन बुधवार की देर शाम जारी सूची में फिर से औरैया जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है।
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