औरैया। न्यायालय अपर सिविल जज ने मारपीट और बलवा समेत अन्य गंभीर धाराओं में फरार तीन आरोपियों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है।
आरोपी बार-बार वारंट जारी होने के बावजूद पुलिस की पकड़ से दूर हैं। आरोपी तय समय सीमा के अंदर कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी।
अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव नगला राय सिंह निवासी अभयराम गांव के सुनील कुमार, विनोद कुमार और गांव निवासी अन्य के साथ स्कॉर्पियो से पांच दिसंबर 2025 को बेटी की शादी तय करने कुदरकोट के गांव खसुआ गए थे।
रात में घर जाते समय कुदरकोट के गांव नगला बिद्दी के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर पीछे से आई दूसरी स्कॉर्पियो उनकी कार के आगे आकर रुक गई। जब तक वह कुछ समझ पाते, इससे पहले आरोपियों ने पथराव करने के बाद और हमला कर दिया था।
मामले में पुलिस ने छह नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद से अछल्दा के गांव नगला भगत निवासी कौशल किशोर, रामनरेश और प्रांशु फरार थे। कई बार वारंट के बाद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने बुधवार को तीनों के खिलाफ कुर्की के आदेश दिए।
कोर्ट ने आदेश दिया कि 11 फरवरी से 30 दिन के अंदर अगर आरोपी पेश नहीं हुए तो उनकी चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। थानाध्यक्ष अमर बहादुर सिंह ने बताया कि कुर्की का आदेश मिला है। जल्द कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट में पेश नहीं हुए तो होगी कुर्की
औरैया। सदर कोतवाली के गांव कखावतू निवासी सारंग के खिलाफ साल 2015 में पीटने व एससी-एसटी की धाराओं में प्राथमिकी र्ज की गई थी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ, कई बार वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी नहीं पहुंचा। बुधवार को कोर्ट ने उसे 30 दिन का मौका दिया है। अगर वह तय समय के अंदर कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)