औरैया। कुदरकोट क्षेत्र में तीन वर्ष पुराने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में सोमवार को न्यायालय पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने फैसला सुनाया।
उन्होंने दोषी युवक अरविंद को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कुदरकोट क्षेत्र के वादी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह 29 नवंबर 2022 की सुबह अपनी बहन की ससुराल गया था।
वहां पर आए युवक अरविंद कुमार ने उसकी 14 वर्षीय बेटी को झांसे में ले लिया। इसके बाद मामा को अस्पताल में देखने की बात कहकर कानपुर ले गया। युवक ने बेटी पर शादी करने का दबाव बनाया। उसके मना करने पर प्रताड़ित कर उसके साथ दुष्कर्म किया।
वादी के अनुसार युवक अगले दिन बेटी को बिधूना चौराहे से पहले रास्ते में छोड़कर चला गया। उन्होंने अरविंद के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अरविंद कुमार को दोषी करार दिया।
सोमवार को विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद ने सजा सुनाई। कहा कि अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने अर्थदंड की जमा धनराशि में से आधी रकम पीड़िता को अदा करने का आदेश भी दिया। अरविंद को इटावा जेल भेजा गया है।