अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है, तमाम प्रयासों के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। ये मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले का है।
विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने बताया कि किशोरी के अपहरण के बाद उसकी मां ने मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद राजेंद्र ने किशोरी की मां को जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
बड़ी बात यह है कि पीड़िता की मां ने सदर विधायक महबूब अली से अच्छी जान पहचान होने और कार्रवाई कराने की बात कही तो राजेंद्र ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताकर विधायक महबूब अली और उनके पूर्व एमएलसी बेटे परवेज अली को भी फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी।
विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने बताया कि राजेंद्र ने 09 जून 2022 को अमरोहा विधानसभा सीट से विधायक महबूब अली और उनके पूर्व एमएलसी बेटे परवेज अली की हत्या करने की धमकी दी थी। दोषी राजेंद्र ने विधायक महबूब अली के पास एक नंबर से कॉल की थी। जिसमें राजेंद्र ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर जान से मारने की धमकी दी।
इस धमकी को महबूब अली ने नजरअंदाज करते हुए फोन काट दिया। लेकिन इसके कुछ देर बाद उसी नंबर से पूर्व एमएलसी परवेज अली के पास कॉल की गई और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे। जिसमें धमकी देने वाले राजेंद्र ने अपने आपको सोंपु 007 ग्रुप से बताया।
कहा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से बोल रहा हूं... मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की अति शीघ्र हत्या कर दूंगा। धमकी मिलने के बाद विधायक और उनके परिवार में हड़कंप मच गया था। इस मामले में पूर्व एमएलसी परवेज अली ने नगर कोतवाली पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।