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Amroha News: अपमिश्रित शराब बनाने के मामले में दो दोषियों को सात-सात साल की सजा

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अमरोहा। अपमिश्रित शराब बनाने के तेरह साल पुराने मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए संभल और सैदनगली के दो दोषियों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। यह मामला सैदनगली थाने से जुड़ा है। साल 2013 में आबकारी विभाग की कार्रवाई के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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मुरादाबाद के तत्कालीन आबकारी निरीक्षक मुन्नीराम ने 18 मई 2013 को सैदनगली क्षेत्र में छापा मारकर संभल जनपद के राहजादी सराय निवासी राकेश और सैदनगली क्षेत्र के मन्नीखेड़ा निवासी अशोक को पकड़ा था। उनके कब्जे से अपमिश्रित शराब बरामद की गई थी। साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी मौके से मिले थे। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में दोनों आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे और तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
बुधवार को एडीजे तृतीय की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। फैसले के बाद पुलिस ने दोनों दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
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