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किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो दोस्तों को 20-20 साल कारावास की सजा

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अमरोहा। छह साल पहले किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दो दोस्तों को बीस-बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों आरोपी जमानत पर बाहर थे। दोष सिद्ध होने पर कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र में 1 मई 2015 की है। क्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है। घटना वाली शाम को उनकी नाबालिग बेटी जंगल में शौच के लिए गई थी। तभी दो दोस्त सुरेश और मोहनलाल ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। किसी तरह घर पहुंची किशोरी ने परिजनों को आपबीती सुनाई तो घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया था। पीड़िता के पिता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और बाद में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे।
यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। गुरुवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने सुरेश और मोहनलाल को दोषी करार दिया। दोनों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के बाद आरोपी को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
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