मारपीट के तीन दोषियों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
मारपीट की यह घटना आदमपुर क्षेत्र के भैंसरी गांव में हुई थी। गांव में किसान रामफल सिंह का परिवार रहता है। 26 अक्टूबर 2015 को रामपाल सिंह बेटे हिमाचल और समरपाल के साथ खेत में सरसों की फसल की बुवाई कर रहे थे। तभी गांव के ही रहने वाले चंद्रपाल, रामनिवास, रामचंद्र, हुकम सिंह, विजय सिंह और मोमराज ने उन पर हमला कर दिया। लाठी-डंडों से पिटाई की थी। घटना में रामपाल और उनके दोनों बेटे घायल हो गए थे। लोगों की भीड़ जमा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे।
इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मारपीट, धमकी, हत्या की कोशिश व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे तृतीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नगर पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और आरोपी हुकम सिंह, रामचंद्र और विजय सिंह को मारपीट के मामले में दोषी करार दिया। साथ ही तीनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई और 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।