अमरोहा। सरकार ने अब वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब आवेदक के आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा बल्कि आयु प्रमाण के तौर पर परिवार, कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति ही मान्य होगी या फिर शैक्षिक अर्हता से संबंधित ऐसा प्रमाण पत्र अपलोड करना जरुरी होगा, जिसमें जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो।
जिला समाज कल्याण अधिकारी पंखुरी जैन ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लागू किया है। यदि आवेदन के साथ निर्धारित आयु प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया तो संबंधित आवेदन को अघोषित कर दिया जाएगा। अपील की है कि आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी कहा पात्र लाभार्थी समय रहते सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करें, जिससे योजना का लाभ सुचारू रूप से मिल सके।