गैंगस्टर एक्ट के दोषी को कोर्ट ने दो साल दो महीने की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का जुर्माना लगाया है। मामला मंडी धनौरा थाने से जुड़ा है। यहां के तत्कालीन इंस्पेक्टर सर्वेंद्र कुमार शर्मा ने 15 दिसंबर 2019 को 19 पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। यह सभी आसपास के जिलों में गोवंशीय पशुओं को पकड़कर उनका वध कर मांस की तस्करी करते है। गिरोह बनाकर यह लोग गोकशी की घटनाओं को अंजाम देते थे।
मामले में बछरायूं के कुआखेड़ा निवासी इंतजार उर्फ जौहरी, नफीस उर्फ काना, राशिद, सद्दाम उर्फ अनु, इंतखाब, चंदा उर्फ चांद, अजीम उर्फ अज्जू, कफील, बिजनौर के चांदपुर वास्ता निवासी वसीम, अमरोहा के मोहल्ला लकड़ा निवासी आरिफेन मोहल्ला घेरमुनाफ निवासी नावेद आमिर, मोहल्ला शफतपोता निवासी इमरान, डिडौली के ढकिया चमन निवासी मनीष, उर्फ भूल्लन, कासिम उर्फ पेप्सी, सलमान, अमरोहा नगर के मोहल्ला सट्टी निवासी फरहान अहमद, गजरौला के खाद गुर्जर निवासी महावीर जाटव, मुरादाबाद के बाद आहता असलतपुरा जीशान उर्फ घंटा और डिडौली के पायती कलां के रहने वाले नाजिम उर्फ लाला को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। शनिवार को कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए एक आरोपी वसीम को दो साल दो महीने की सजा सुनाई है।