अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के दोषी को न्यायालय ने दो साल छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी गैंगस्टर जमानत पर जेल से बाहर था।
यह मामला डिडौली कोतवाली से जुड़ा है। 27 जनवरी 2023 को तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार चौहान ने जोया के रहने वाले मोहम्मद सोहेल उर्फ शोएब और जाकिब के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। यह लोग लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमाने पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए आरोपी जाकिब को दोषी करार दिया। साथ ही उसे दो साल छह महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।