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युवती के अपहरण में दोषी को सात साल की सजा

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युवती का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर रखने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह मामला नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के एक गांव का है। एक अप्रैल 2019 को अरविंद उर्फ अंटू युवती को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था। उसने युवती को दिल्ली के यादवनगर में किराए के मकान में बंधक बनाकर रखा। शादी करने के लिए दबाव बनाया। तीन महीने बाद युवती आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। युवती के पिता ने अरविंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने उसके गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे सिंह ने जोरदार पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अरविंद को दोषी करार दिया और सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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