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ओवर रेट बीयर बेच रहे सेल्समैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, एक लाख पांच हजार का जुर्माना

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एसडीएम और आबकारी निरीक्षक ने बीयर की दुकान पर चेकिंग में ओवर रेट बिक्री पकड़ी। सेल्समैन पर आरोप है कि वह ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से 15-20 रुपये अधिक ले रहा था। इस बाबत ग्राहकों ने लिखकर भी दिया। इस चेकिंग के दौरान पहले तो सेल्समैन का साथी फरार हो गया। दुकान पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आबकारी निरीक्षक ने सेल्समैन सहित दो के खिलाफ लाभ कमाने की नीयत से ग्राहकों के साथ छल और धोखाधड़ी करने व उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क एवं आबकारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई।
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एसडीएम अरुण कुमार को सूचना मिली कि फाजलपुर में बीयर की दुकान पर किंग फिशर ब्रांड की बोतल को निर्धारित मूल्य से 15-20 रुपये अधिक बेच रहा है। सूचना मिलने पर एसडीएम व आबकारी निरीक्षक चेकिंग के लिए बीयर की दुकान के निकट पहुंचे। उन्होंने बीयर की बोतल खरीद चुके लोगों से रेट की जानकारी ली। सभी ने 135 रुपये में खरीदने की बात कही, जबकि ब्रांड पर 120 रुपये मूल्य घोषित था। खरीदारों ने लिखकर दिया कि उनसे बीयर की बोतल पर 15 से 20 रुपये अधिक लिए हैं। इसके बाद दुकान पर पहुंचे तो एसडीएम व आबकारी निरीक्षक को देख एक युवक फरार हो गया। मौके पर मिले सेल्समैन आकाश वर्मा निवासी मायापुरी से ओवररेट बीयर की बोतल बेचने और आबकारी अधिनियमों की अवहेलना कर सोची समझी चाल व लाभ कमाने की नीयत से छल और धोखाधड़ी कर जनता की गाढ़ी कमाई के साथ ठगी करने की बावतजानकारी ली। इस दौरान मौका पाकर वह भी फरार हो गया उसकेबाद आबकारी निरीक्षक ने दुकान स्वामी को बुलाया। बीयर का स्टॉक,धनराशि व समस्त प्रपत्र चेक करने के बाद उसे सौंपे। दुकान पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बाद में थाने पहुंचे आबकारी निरीक्षक ने सेल्समैन आकाश वर्मा और उसके अज्ञात साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी राजेश तिवारी का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
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