अमरोहा। पंचायतों में खर्च होने वाली पूरी राशि का ब्योरा अब सचिवों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पंचायती राज निदेशक अटल कुमार राय द्वारा आदेश जारी करने के बाद डीपीआरओ ने भी सभी सचिवों को इसके संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित बिल बाउचर समय से उपलब्ध न होने के कारण ऑडिट समय से नहीं हो पाता था। जिसको लेकर समय-समय पर आपत्तियां दर्ज की जाती थीं। ऑडिट में देरी होने के कारण ही साल 2023-24 में 15वें वित्त आयोग की पहली किस्त भी देरी से प्राप्त हुई थी। लेकिन अब ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर बिल अपलोड करने की सुविधा दी गई है। पोर्टल पर भुगतान का ऑनलाइन बाउचर बनाते समय बिल बाउचर, मस्टररोल-पीडीएफ अथवा जेपीईजी फॉर्मेट पर अपलोड किया जा सकता है। हरेक ग्राम पंचायत में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भुगतान का ऑनलाइन बाउचर बनाते समय बिल बाउचर, मस्टर रोल अनिवार्य रूप अपलोड करना होगा।
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सेवाओं के संबंध में भुगतान करते हुए यदि बिल उपलब्ध है तो बिल अपलोड किया जाएगा। लेकिन बिल नहीं होने की स्थिति में संबंधित से बाउचर प्रमाणित कराकर अपलोड किया जाएगा। जिन भुगतानों व सामान्य लाभ निधि आदि में बिल बाउचर, मस्टर रोल उपलब्ध नहीं है, का भुगतान करते समय संबंधित प्रधान व सचिव का प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
-पारुल सिसोदिया, डीपीआरओ