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दुष्कर्म के आरोपी को शैक्षिक प्रमाणपत्रों में दर्शा दिया नाबालिग

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अमरोहा। दुष्कर्म के आरोपी को शैक्षिक प्रमाणपत्रों (हाई स्कूल के अंक पत्र) में नाबालिग दर्शाने के मामले में अमरोहा देहात थाना की पुलिस की कोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के बरेली कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों, आरोपी और आरोपी के पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपी है कि दुष्कर्म के आरोपी ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर न्यायालय किशोर बोर्ड से खुद के किशोर होने का लाभ ले लिया।
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नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है। 24 अक्तूबर 2020 को उसकी कक्षा दस में पढ़ने वाली बेटी के साथ युवक ने दुष्कर्म किया और उसके जेवर भी छीन लिए थे। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस बीच आरोपी मनीष और उसके पिता विनोद ने कॉलेज के कर्मचारियों अध्यापकों को धोखा देकर माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली कार्यालय के कर्मचारी-अधिकारियों से साठगांठ करके हाईस्कूल के अंकपत्र सह प्रमाण पत्र और गजट में मनीष की उम्र एक जुलाई 2004 की जगह जन्मतिथि 1 जुलाई 2006 दर्शाकर फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र तैयार करा लिए। इसके बाद फर्जी अंकपत्र सह प्रमाण पत्र को किशोरावस्था का लाभ लेने के उद्देश्य से न्यायालय किशोर बोर्ड अमरोहा में प्रस्तुत कर दिया। कूटरचित शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर 12 जनवरी 2021 को आरोपी मनीष को किशोर घोषित कर दिया गया। धोखाधड़ी के इस खेल में दुष्कर्म के आरोपी मनीष उसके पिता विनोद और माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय बरेली के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।
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पीड़िता के पिता ने इसकी शिकायत एसपी से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर शुक्रवार की देर रात अमरोहा देहात थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी मनीष, उसके पिता विनोद कुमार और माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय बरेली के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सीओ सतीश कुमार पांडेय ने बताया कि प्रकरण में केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
सीओ सिटी सतीश कुमार पांडेय ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी को नाबालिग दर्शाने के लिए धोखाधड़ी कर शैक्षिक प्रमाणपत्र तैयार करने के मामले में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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