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मजदूर की हत्या करने में दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद

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मजदूर की पिटाई के बाद गला घोटकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना के बाद से तीनों आरोपी जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल सकी थी।
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यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नौगजा नई बस्ती की है। यहां पर मजदूर इंतेखाब का परिवार रहता है। 14 सितंबर 2020 को इंतेखाब अचानक लापता हो गया था। काफी तलाश होने के बाद उसकी पत्नी परवीन ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन 15 सितंबर को इंतेखाब की लाश मंडी धनौरा मार्ग पर स्थित एक बाग में पड़ी मिली। उसकी लाठी-डंडों से पिटाई के बाद गला घोटकर हत्या की गई थी। बाद में इंतेखाब की पत्नी उजमा परवीन की तहरीर पर पुलिस ने मोहल्ला बैंक कालोनी निवासी सगे भाई अली इमरान व अली अब्बास और मोहल्ला जलीलाबाद निवासी हैदर के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा तरमीम किया। इसके बाद पुलिस ने पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस विवेचना में सामने आया कि घटना के पीछे पांच दिन पहले इंतेखाब और अली इमरान के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।
जिसे लेकर तीनों ने इंतेखाब का पिटाई के बाद गला घोट कर हत्या कर दी थी। गिरफ्तारी के बाद से तीनों आरोपी जेल में बंद थे। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे सिंह ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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