हसनपुर (अमरोहा)। तहसील हसनपुर के रहरा नायब तहसीलदार न्यायालय में सरकारी अभिलेखों के साथ साक्ष्यों में हेरफेर करने का मामला सामने आया है। एक मामले में गलत खतौनी पेश करने पर नायब तहसीलदार मनोज कुमार ने अधिवक्ता और महिला के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को पत्र जारी कर पूछा है कि क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मामला ग्राम चकफेरी से जुड़ा है। तहसील में 8 जुलाई 2026 को रोहन सिंह एडवोकेट द्वारा रजिस्ट्री कराई गई थी। ये जमीन सुनवाई के दौरान वादी कल्लो ने गांव की ही महिला अतरकली से खरीदी थी। कल्लो ने दाखिल खारिज के लिए साक्ष्य के रूप में खतौनी की फर्द पेश की थी। इस फर्द और शपथपत्र की पहचान अधिवक्ता रोहन सिंह ने की थी। नायब तहसीलदार की न्यायालय में जब सत्यापन के दौरान भूलेख खतौनी वितरण केंद्र से मूल खतौनी निकाली गई तो भारी फर्जीवाड़ा सामने आया।
मूल अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि पर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का 3,35,000 का बैंक ऋण दर्ज है और भूमि बंधक है। आरोप है कि वादी और अधिवक्ता ने बैंक ऋण संबंधी इस आदेश को स्कैनिंग के जरिये खतौनी से गायब कर दिया था। सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ को बेहद गंभीर मानते हुए नायब तहसीलदार मनोज कुमार ने रोहन सिंह एडवोकेट और कल्लो के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराने के लिए बार एसोसिएशन से संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।