अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के दोषी को कोर्ट ने सात साल एक महीना 11 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल, दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
यह मामला आदमपुर थाने से जुड़ा है। थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर ने सैदनगली क्षेत्र के कस्बा उझारी के मोहल्ला कुरेशियान के रहने वाले इमरान उर्फ मान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमे दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने इमरान उर्फ मान को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय की अदालत में चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर इमरान को दोषी कर दिया। साथ ही उसे सात साल एक महीना 11 दिन की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।