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गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

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अमरोहा। न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चारों आरोपी जमानत पर बाहर थे, उन्हें कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
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यह मामला गजरौला थानाक्षेत्र का है। तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रकाश सिंह ने बीती 23 नवंबर 2001 को चरन सिंह व टीकम सिंह निवासी काफूरपुर थाना रजबपुर और सम्भल के असमौली थाने के मंढावली गांव निवासी कुशलपाल और देशराज उर्फ देसी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध कर जेल भेजा था। बाद में चारों आरोपी जमानत पर छूट आये थे। यह मुकदमाअपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विद्या भूषण पांडे की अदालत में चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी शहंशाह आलम ने जोरदार पैरवी करते हुए आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। सबूतों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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