अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के चार दोषियों को न्यायालय ने चार-चार साल की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। चारों दोषी जमानत पर बाहर थे। न्यायालय का फैसला आने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
यह मामला सैदनगली थाने से जुड़ा है। यहां पर वर्ष 2017 में ज्ञान सिंह पंवार बतौर एसओ तैनात थे। इस दौरान उन्होंने ढक्का के रहने वाले दिलशाद, मोहम्मद तहसील, सुलेमान, और शब्बू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। यह सभी आरोपी गिरोह बनाकर गोवंशीय पशुओं की कटान और तस्करी करते हैं। दिलशाद इस गिरोह का सरगना है और मोहम्मद तहसीन, सुलेमान और शब्बू गिरोह से सदस्य हैं।
पुलिस ने सभी को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। फिलहाल, सभी जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। गैंगस्टर दिलशाद जिले का टॉप-टेन अपराधी है। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान पैरवी कर रहे थे। न्यायालय ने साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी दिलशाद, मोहम्मद तहसील, सुलेमान और शब्बू को दोषी करार दिया। साथ ही चारों को चार-चार साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।