अमरोहा। 16 साल पहले मारपीट के मामले दोषी पाए गए पिता-पुत्र समेत चार लोगों को कोर्ट ने चार-चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर 46 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
मारपीट की यह घटना सैदनगली थानाक्षेत्र के हसनगढ़ गांव में हुई थी। 31 मई 2019 को गांव के रहने वाले छिद्दू के साथ रतिराम, उसके बेटे तेजपाल, चंद्रपाल और भाई छत्रपाल ने मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। फिलहाल सभी जमानत पर थे। इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। एपीओ दीनदयाल गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों के आधार पर रतिराम, तेजपाल, चंद्रपाल और छत्रपाल को दोषी करार दिया। साथ ही चारों को चार-चार साल की सजा सुनाई और 46 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।