संभल।
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को मकान के अवैध निर्माण मामले में तीसरा नोटिस जारी हो चुका है। जिसमें 16 जनवरी तक जवाब दाखिल करने की अवधि तय की गई है। इसके अलावा बिजली चोरी के मामले में लगाए गए 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माना मामले में जारी नोटिस की अवधि शनिवार को पूरी हो गई। अभी जवाब दाखिल नहीं किया गया है। बिजली विभाग अब रिमाइंडर जारी करेगा।
नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर जो नोटिस जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि दीपा सराय में जो मकान का निर्माण कार्य चल रहा है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। 16 जनवरी तक इस नोटिस का जवाब देना है। एसडीएम ने बताया कि 27 दिसंबर को सांसद की तरफ से आपत्ति दाखिल की गई थी। जिसके बाद जारी किए गए नोटिस में 16 जनवरी तक का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो नियमानुसार जो कार्रवाई होती है वह की जाएगी।