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किराएदारों से मकान खाली कराने गई पुलिस को पड़े लेने के देने

Fri, 17 Mar 2017 12:27 AM IST
गजरौला/अमर उजाला ब्यूरो
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file photo - फोटो : अमर उजाला
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नगर के बस्ती में सलेमपुर रोड पर बृहस्पतिवार की दोपहर उस समय हंगामा हो गया, जब कोर्ट के आदेश पर मकान पर कब्जा कराने गई थाना पुलिस से घर में मौजूद महिलाएं पुलिस से भिड़ गईं। महिलाओं ने खुद पर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगाने की कोशिश की।
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मान फेंक कर आग लगा दी। पुलिस को लेने के देने पड़ गए। आनन-फानन में पुलिस बैरंग लौट आयी। वहीं दो महिलाओं की हालत बिगड़ने पर उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। बता दें कि मोहल्ला महाजन बस्ती निवासी राजीव सिंघल और सुधीर सिंघल पुत्र गण स्वर्गीय जयकिशन सिंघल का सलेमपुर रोड पर मकान है।

मकान में शौकीन पुत्र हबीब का परिवार रहता है। मकान पर कब्जेदारी को लेकर शौकीन से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद अमरोहा की अपर जिला न्यायाधीश/एफटीसी-2 ने 10 मार्च को राजीव सिंघल और सुधीर सिंघल का मकान पर कब्जा कराने के आदेश जारी कर दिये थे।
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इसके चलते सुधीर सिंघल बृहस्पतिवार की दोपहर करीब एक बजे अमीन दीपक पंवार थाना पुलिस और महिला पुलिस को लेकर मकान पर कब्जा करने पहुंचे। उस समय घर में महिलाएं थीं। मकान खाली करने का कोर्ट का फरमान दिखाया तो महिलाएं भड़क गईं और पुलिस को साथ लेकर पहुंचे सुधीर सिंघल से भिड़ गईं।

तीखी नोकझोंक के साथ ही हंगामा खड़ा हो गया। महिला पुलिस से भी नोकझोंक हुई। शौकीन की बेटी रिया मंसूरी और साढू सलाउद्दीन की पत्नी जयबुल निशा घर में रखी केरोसिन से भरी केन उठाकर घर के आंगन में आ गईं। खुद पर मिट्टी तेल उड़ेल कर आग लगाने को धमकाया।

इतना ही नहीं कमरे का सामान फेंक कर आग लगा दी। ये देख पुलिस के भी होश उड़ गए। आनन-फानन में पुलिस बैरंग लौट आयी। उधर शौकीन की बेटी रिया मंसूरी ने बताया कि पिता और मां की गैर मौजूदगी में पुलिस घर में घुस आयी।

मकान खाली करने को कहा। इतना ही नहीं कमरे में तोड़फोड़ की। विरोध करने पर परिवार की महिलाओं को पीटा। जिससे उसकी मौसी जयबुल निशा, नानी सायरा बानो पत्नी जलालुद्दीन बेहोश हो गईं। उधर राजीव सिंघल और सुधीर सिंघल की ओर से कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। 



ये है मामला 
सुधीर सिंघल ने बताया कि उनके पिता जयकिशन सिंघल ने सन 1996 में सलेमपुर रोड स्थित अपना मकान शौकीन पुत्र हबीब को किराये पर रहने को दिया था। तीन-चार माह किराया देने के बाद शौकीन ने मकान पर अपना हक बता कर कोर्ट में केस डाल दिया था।

सन 2007 में अमरोहा कोर्ट से केस हारने के बाद शौकीन ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया जो स्टे वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद शौकीन ने सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए याचिका दायर की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। 10 मार्च को अमरोहा अपर जिला न्यायाधीश एफटीसी-2 ने मकान खाली करा कर कब्जा दिलाने के आदेश कर जारी कर दिये हैं। 
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