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टैक्सी चालक की हत्या में दिल्ली के दो युवकों को उम्रकैद

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अमरोहा। टैक्सी चालक की हत्या के मामले में न्यायालय ने दिल्ली के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तीसरे आरोपी का मुकदमा किशोर कोर्ट में विचाराधीन है।
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पूर्वी दिल्ली के थाना गोकुलपुरी के चमन पार्क इंदिरा विहार की गली नंबर एक निवासी जुबेर पुत्र अलीमुद्दीन इमरान और इरफान के यहां टैक्सी चालक था। 15 नवंबर 2012 को वह सीलमपुर न्यू ऑफिस में था। तभी वहां तीन युवक पहुंचे। उन्होंने अपने चाचा का इंतकाल होना बताया और टैक्सी से अमरोहा जाने की बात कही। इसके बाद गाड़ी लेकर अमरोहा के लिए निकल पड़े। 16 नवंबर को 2012 को जुबेर का शव रजबपुर थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे एक कुएं में पड़ा मिला। उसकी कार क्षतिग्रस्त हालत में साइड में खड़ी मिली। परिजनों ने रजबपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना की। दिल्ली में कार बुकिंग करते समय अंकित कराए गए नंबर की सीसीडीआर निकलवाई गई। विवेचना में फैसल, इमरान उर्फ कालू निवासी जनता कॉलोनी थाना वेलकम दिल्ली और एक किशोर निवासी संभल का नाम प्रकाश में आया। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फैसल जेल में बंद था जबकि इमरान उर्फ कालू जमानत पर बाहर था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम उमेश कुमार द्वितीय की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई की गई। शासकीय अधिवक्ता चौधरी संजीव कुमार ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी की। साक्ष्य और सबूत के आधार पर कोर्ट ने फैसल और इमरान उर्फ कालू को दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 45 हजार का जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता चौधरी संजीव कुमार ने बताया कि तीसरा आरोपी किशोर है। जिसका मुकदमा किशोर कोर्ट में विचाराधीन है।
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