अमरोहा। आठ साल पुराने लूट के मामले में न्यायालय ने डिडौली के दोषी को 2 साल 6 महीने 15 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
लूटपाट की यह घटना सैदनगली थाने से जुड़ी है। 11 नवंबर 2018 को ढबारसी गांव के रहने वाले शादाब के साथ लूटपाट हुई थी। इस मामले में सैदनगली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर डिडौली के गांव मजरा पतेई खालसा के रहने वाले धीरज सिंह उर्फ धीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम तृतीय की अदालत में चल रही थी। न्यायालय ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई करते हुए सबूत के आधार पर आरोपी धीरज सिंह उर्फ धीर को दोषी करार दिया। साथियों से दो साल छह महीने 15 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।